Translate

बुधवार, 19 अगस्त 2015

1000 जमा करने के 21 साल बाद मिलेंगे 6 लाख रुपए




करनाल(चावला): बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भ्रूण हत्या के चलते लिंगानुपात में आए भारी असंतुलन को संतुलित करने व लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, लड़कियों की आर्थिक व सामाजिक बेहतरी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के तहत 14 वर्ष तक नजदीकी डाक घर में लड़की के नाम प्रति मास 1000 रुपए जमा करवाने पर लड़की को 21 वर्ष के बाद लगभग 6 लाख रुपए की राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय के ओ.एस.डी. अमरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत पानीपत जिले से की थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बेटियों को सम्मान देते हुए सुकन्या समृद्धि खाता योजना का शुभारम्भ किया था। इस योजना के तहत बेटी के खाते में जमा राशि पर वर्ष 2014-15 के लिए 9.2 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। अपनी बेटी के इस खाते में कोई भी परिवार एक वर्ष में अधिक से अधिक 1 लाख 50 हजार रुपए जमा कर सकता है और बेटी की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत पैसा निकालने का प्रावधान किया गया है। बेटी की 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह योजना परिपक्व हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि बेटी के नाम डाकघर के खाते में जमा राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत आयकर में छूट भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश में आपकी बेटी-हमारी बेटी नामक एक योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत अब हर बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपए की राशि बेटी के नाम पर जमा करवाई जाती है।

उन्होंने डी.सी. जे.गणेशन द्वारा जिले में चलाए जा रहे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की गतिविधियों की प्रशंसा की और कहा कि और कहा कि करनाल जिले के जिन गांवों में लिंगानुपात 1000 लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या 500 के करीब है वहां व्यापक प्रचार किया जा रहा है। उपायुक्त द्वारा इन गांवों में स्वयं जाकर विशेष कार्यक्रम आयोजित करके लोगों की सोच बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

इसके अलावा हाल ही में पैदा हो रही लड़कियों का सुकन्या समृद्धि खाता योजना में 1000 रुपए की राशि जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से देने का भी सराहनीय कदम है। जिला प्रशासन की इस पहल से कन्या भ्रूण हत्या नामक सामाजिक बुराई पर रोक लगेगी और सरकार का बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का सपना साकार हो सकेगा।

शुक्रवार, 7 अगस्त 2015

1925no....very imp


उल्लेखनीय है कि दूरसंचार नियामक ट्राई को इस बारे में अनेक शिकायतें मिल रही थीं कि मोबाइल कंपनियों ने मोबाइल डेटा को बंद (डिएक्टिवेट) करने की प्रक्रिया बहुत जटिल बना रखी है ताकि अतिरिक्त कमाई कर सकें। इसके मद्देनजर ट्राई ने नये दिशा निर्देश जारी किए हैं।

दूरसंचार नियामक ने दूरसंचार कंपनियों को आज निर्देश दिया कि वे मोबाइल इंटरनेट सेवा को शुरू या बंद करने के लिए एक सितंबर से टॉल फ्री नंबर '1925' शुरू करे। ग्राहक अपने नंबर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू या बंद करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकता है या एसएमएस कर सकता है। शुरू करने के लिए उसे 'स्टार्ट' लिखकर एसएमएस भेजना होगा जबकि सेवा बंद करने के लिए 'स्टॉप' का एसएमएस करना होगा।

ट्राई ने दूरसंचार ग्राहक संरक्षण नियमों में संशोधन करते हुए दूरसंचार कंपनियों के लिए इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी सेवा प्रदाता ग्राहक की सहमति के बिना किसी कनेक्शन पर डेटा सेवा शुरू या बंद नहीं करेगी। ट्राई ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राहक की सहमति उस द्वारा ली गई मोबाइल इंटरनेट सीमा जैसे कि 500 एमबी, 1जीबी या 2जीबी के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाएगी।